राजधानी में चाकू लेकर घूमते 5 बदमाश गिरफ्तार

रायपुर। उरला थाना पुलिस की टीम द्वारा थाना उरला क्षेत्रांतर्गत पुराना केन्द्री भारत माता चौक पास हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगांे को आतंकित करते आरोपी खोमेश निषाद पिता भूषण निषाद उम्र 22 साल निवासी भारत माता चौक पुराना केन्द्री थाना उरला रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 301/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
खमतराई थाना पुलिस की टीम द्वारा थाना खमतराई के मेटल पार्क रावांभाटा गेट के पास हाथ में धारदार बटनदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी सुरेश उइके पिता जय सिंह उईके निवासी झंडा चौक कैलाश नगर थाना खमतराई रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग धारदार बटनदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 672/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
इसी प्रकार थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत आरटीओ कार्यालय के पीछे रावांभाटा के पास हाथ में धारदार चाकू लेकर आम लोगों को आतंकित करते आरोपी खेमचंद देवांगन पिता स्वर्गीय रमेन्द देवांगन निवासी कैलाश नगर बिरगांव थाना खमतराई रायपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध रूप से रखें 01 नग धारदार चाकू जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 673/23 धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया।
विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2023 को जरिये टेलीफोन सूचना मिली कि शमशान घाट के पास शक्ति नगर में आम रोड पर घनश्याम विश्वकर्मा अपने पास अवैध रूप से धारदार खुखरी (चाकू) रखकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा है कि सूचना पाकर हमराह आरक्षक 2454 मुरली यादव आर0 1879 संतोष नागरची एवं गवाहान (1) सौरभ सिन्हा (2) बलकरण धृतलहरे को धारा 160 दंपर्स का नोटिस देकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर हमराह लेकर शमशान घाट के पास शक्ति नगर पहुंचा जहां पर घनश्याम विश्वकर्मा आने जाने वालों को डरा धमका रहा था जिसे घेरा बंदी कर पकड़ा गया जिसके कब्जे से बरामद एक 01 स्टील का धारदार खुखरी (चाकू) के संबंध मे लायसेंस या वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने लिखित नोटिस मुताबिक धारा 91 दंप्रसं के दिया जाने पर आरोपी द्वारा कोई लायसेंस नही होना लेख कर दिया आरोपी घनश्याम विश्वकर्मा का कृत्य अपराध धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का घटित होना पाकर उक्त धारदार खुखरी (चाकू) जिसकी कुल लम्बाई 09 इंच, मूठ की लम्बाई 4 इंच, फल की लम्बाई 5 इंच, फल की चौड़ाई 1 इंच को गवाहो के समक्ष मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 286/2023 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया ।