प्राकृतिक आपदा के कारण मृत 4 व्यक्तियों के निकटतम वारिसान को सहायता राशि स्वीकृत

 संयुक्त कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र     (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण 04 मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04-04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है।

प्राकृतिक आपदा के कारण मृत 4 व्यक्तियों के निकटतम वारिसान को सहायता राशि स्वीकृत

बालोद  संयुक्त कलेक्टर ने आदेश जारी कर राजस्व पुस्तक परिपत्र     (आर.बी.सी.) 6-4 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण 04 मृत व्यक्ति के परिवार (निकटतम वारिस) को आर्थिक सहायता अनुदान दिए जाने के प्रावधानों अनुसार 04-04 लाख रूपए आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किया है। संयुक्त कलेक्टर ने संबंधित तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे स्वीकृत राशि का आहरण एवं भुगतान मृतकांे के निकटतम वारिस को करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में मृतक केतन साहू के पुत्र कुंदन लाल साहू ग्राम परसुली तहसील गुरूर, मृतक विष्णु जांगड़े की पत्नी श्रीमती रतनी बाई ग्राम ईरागुड़ा तहसील गुण्डरदेही, मृतक गुलेश्वरी साहू के पति जितेंद्र कुमार ग्राम कजराबांधा तहसील गुण्डरदेही एवं मृतक कुमारू राम के पिता रोमेश कुमार ग्राम कुरदी तहसील अर्जुंदा को 04-04 लाख रूपये स्वीकृत किया गया है।